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खबर खास, चंडीगढ़:
शंभू बार्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों के लिए राहत की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी करते हुए इस आदेश को तुरंत प्रभाव से एक हफ्ते के भीतर रोड खोलने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसानों की मांगें केंद्र सरकार से हैं और इस लिए किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति मिलनी चाहिए और ब्लाक किए गए रोड को खेल देना चाहिए।
दरअसल, शंभू बॉर्डर पर किसान पिछले 5 महीने से धरना दे रहे हैं और इसी कारण इसे बंद कर दिया गया है। किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन उनका रास्ता रोका गया है। हरियाणा पुलिस की ओर से 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, जिसे खोलने के आदेश दिए गए हैं। इससे पंजाब और हरियाणा में सीधी संपर्क टूट गया है। दूसरी ओर दुकानदारों में भी रोष है कि उनका कारोबार ठप हो गया है और रोटी कमाना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि किसान नेताओं ने यह मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद कहा कि रोड हरियाणा सरकार ने बंद किया है। वह बॉर्डर के किनारे बैठे हैं।
गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य की ओर से शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि 5 महीने से नेशनल हाईवे-44 बंद है। इसकी वजह से अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे बड़े रेहड़ी फड़ी वाले मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। दूसरी ओर शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण सरकारी बसों को रूट भी डायवर्ट है। इससे तेल का खर्च बढ़ रहा है।
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