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खनौरी बार्डर पर मारे गए किसान शुभकरन के मामले में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, पढ़िए क्या कहा
खबर खास, चंडीगढ़:
दिल्ली कूच के दौरान खनौरी बार्डर पर मारे गए किसान शुभकरण सिंह के मामले में हाईकोर्ट में एफ.एस.एल. रिपोर्ट दाखिल की गई है। इसमें जिक्र है कि किसान शुभकरण सिंह की मौत पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से चलाई गई गोली से नहीं हुई है। बलों ने कोई गोली नहीं चलाई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक किसान शुभकरण सिंह की मौत बंदूक से चली गोली के बाद हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया ै कि जिस बंदूक से गोली चली है वह बंदूक बार्डर पर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों के पास नहीं थी।
इस मामले में हाईकोर्ट यह पता लगाने के लिए कहा है कि गोली किसने चलाई है। हाईकोर्ट का यह भी कहना है कि पुलिस शॉटगन का इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा हो सकता है कि गोली किसानों की ओर से चली हो। हाईकोर्ट की ओर से किसान संगठन के वकील से भी कहा गया है कि अब देखिए कि भीड़ में किसके पास बंदूक थी, जिस कारण एक किसान की मौत हुई है।
गौरतलब बै कि 21 फरवरी 2024 को खनौरी बार्डर पर किसान शुभकरण सिंह अपने साथियों सहित दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान हरियाणा सरकार ने उन्हें रोका और पुलिस ने अंधाधुंध आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी समय किसान शुभकरन सिंह को सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी। उसके बाद किसान नेताओं का आरोप था कि यह गोली पुलिस ने चलाई है।
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