लखनऊ. प्रदेश सरकार ने छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के बाद अब पांचवां वेतनमान पाने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है. अब इन कर्मचारियों को मूल वेतन का 443 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. इन्हें यह लाभ एक जनवरी 2024 से दिया जाएगा. वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है.
अभी तक पांचवें वेतनमान पाने वाले कर्मी मूल वेतन का 427 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता पाते थे. इसमें 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. अब इन्हें 443 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है.
एक जनवरी से 31 मई तक बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते की देय धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते, पीपीएफ या फिर एनएससी के रूप में दी जाएगी. राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ लेने वाले कर्मियों की अवशेष धनराशि का 10 प्रतिशत उनके टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी. शेष 90 प्रतिशत धनराशि कार्मिक के पीपीएफ में जमा कराई जाएगी या फिर एनएससी के रूप में दी जाएगी.