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खबर खास, नई दिल्ली :
दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज, गुरुवार देर शाम जमानत दे दी। वह कल यानि शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। वहीं ईडी जमानत के खिलाफ अपील करेगी और इसके लिए उसने अदालत से दो दिन का समय मांगा है।
ईडी ने कहा कि जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाया जाए जिसपर वोकेशन बेंच ने इनकार कर दिया था। अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने को कहा है। कोर्ट का यह फैसला शुक्रवार को विस्तृत रूप से अपलोड होगा तब साफ हो पाएगा कि केजरीवाल को किस आधार पर जमानत दी गई है।
जमानत याचिका पर आज लगातार दूसरे दिन भी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। जज की वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, अदालत ने केजरीवाल पर दो शर्तें भी लगाई थी कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और दूसरे जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
अदालत में हुई सुनवाई के दौरान ईडी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ईडी ने हवा में जांच नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। जबकि केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी थी कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है।
केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और एक अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद वह उन्हें दो जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में आत्मसमर्पण करने को कहा गया था। बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था।
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