
सीजेआई बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान किसान यूनियनों की ओर से पेश वरिष्ठ एडवोकेट दुष्यंत दवे ने राज्यसभा में ध्वनि मत से कृषि कानूनों को पारित किए जाने पर प्रश्न उठाया. वहीं, भारतीय किसान संघ की ओर से पेश वरिष्ठ एडवोकेट पीएस नरसिम्हा ने न्यायालय से कहा, अंतरिम आदेश नहीं पारित किया जाए. अटॉर्नी जनरल को सरकार का आदेश लाने की अनुमति दी जाए और 15 जनवरी की मीटिंग होने दी जाए.
पीठ ने उनके आग्रह को ठुकराते हुए कहा, हम वार्ता के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार करना चाहते हैं. तब तक कृषि कानूनों को रोका जा सकता है. शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा, पुलिस कानून व्यवस्था के मसले को संभाल सकती है लेकिन प्रदर्शन का अधिकार बना रहेगा. जिस पर दवे ने बोला कि किसान यूनियन बिल्कुल अनुशासन बनाए हुए हैं और 47 दिनों में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से यह आग्रह किया कि आंदोलनकारियों को गणतंत्र दिवस बाधित न करने का आदेश पारित किया जाए, जिस पर पीठ ने बोला कि वह इस विषय में आवेदन दाखिल करें.
हम सुप्रीम कोर्ट, हमें जो करना है, वह करेंगे
जब एक पक्षकार ने कहा, हमें सरकार पर भरोसा है तो सीजेआई ने कहा, आपका सरकार पर भरोसा है या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. हम उच्चतम न्यायालय हैं और हमें जो भी करना है, वह हम करेंगे.
लोग मर रहे हैं और आपने अभी तक उत्तर नहीं दिया
सीजेआई ने कई मौकों पर केन्द्र के उत्तर नहीं देने पर नाखुशी जताई है. बीते 17 दिसंबर को भी न्यायालय ने कृषि कानूनों के लागू करने से रोकने से संबंधित सुझाव मांगे थे, मगर केन्द्र ने कोई उत्तर नहीं दिया था. सीजेआई ने कहा, हमने पिछली बार भी आपसे बोला था, मगर आपे उत्तर नहीं दिया और केस और बिगड़ता ही गया. लोग खुदकुशी कर रहे हैं. लोग भीषण ठंड में परेशान हैं. हमने छुट्टियों से पहले ही कानूनों को रोकने को बोला था, मगर आपने अभी तक उत्तर नहीं दिया.
समिति के लिए पूर्व सीजेआई सदाशिवम से की थी बात, पर हिंदी की समस्या
सीजेआई बोबडे ने इस गतिरोध को दूर करने के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव रखते हुए कहा, हमने पूर्व सीजेआई जस्टिस पी सदाशिवम से इस बारे में वार्ता की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वह हिंदी नहीं समझ पाते हैं. जिसके बाद दवे ने हिंदुस्तान के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस आरएम लोढ़ा का नाम सुझाया. तब पीठ ने कहा, हम इस विषय में उचित आदेश पारित करेंगे. यह समिति दोनों पक्षों की बात सुनेगी और उचित सिफारिशें देगी. इस सुझाव का किसानों की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों विवेक तन्खा और दुष्यंत दवे ने समर्थन किया.
ऐसा न हो सरकार को बैकफुट पर ढकेल दें और प्रदर्शन जारी रहे: साल्वे
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा, न्यायालय आमतौर पर कानून पर रोक नहीं लगाती, हालांकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है. इस पर पीठ ने कहा-हम कानूनों के अमल पर रोक तो लगा ही सकते हैं. साल्वे ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार को बैकफुट पर ढकेल दिया जाए और प्रदर्शन जारी रहे. आप कानून को रद्द करने की मांग नहीं कर सकते यदि कानून कारगर हों. साल्वे ने कहा, किसानों के प्रतिनिधि और सरकार को खुले विचारों के साथ समिति के समक्ष जाने की आवश्यकता है. दिल्ली सरकार की ओर से पेश एडवोकेट राहुल मेहरा ने कहा, गतिरोध दूर होना चाहिए लेकिन केन्द्र सरकार का रवैया ठीक नहीं है.