बैंक अकाउंट खुलवाने के बहाने युवती को होटले में ले जाकर बलात्कार करने के मामले में पकड़े गए आरोपी को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की जेल और 79 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
यह है मामला
सुजानपुर थाने में 2 फरवरी 2014 को युवती ने अपने परिवारवालों के साथ आकर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। शिकायत में युवती ने कहा था कि अनिल भारद्वाज नामक युवक उनके घर आया और युवती को इंश्योरेंस स्कीम दिलवाने की बात कही। इश्योरेंस स्कीम के लिए बैंक अकाउंट खुलवाना जरूरी था। इसलिए युवक झांसा देकर युवती को अपने साथ शिमला स्थित एक होटल में ले गया।
पीड़िता ने बताया कि युवक ने वहां पर उससे शादी करने की बात कही और फिर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के बार-बार मना करने पर भी युवक नहीं माना और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा।
शिमला स्थित होटल में रेप करने के बाद युवक ने युवती को वापस घर छोड़ दिया। युवती ने जब युवक से शादी के लिए पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने परिवारवालों को आपबीती सुनाई और आरोपी के खिलाफ सुजानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। अब चार साल बाद धर्मशाला कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है।