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जेल से फिर बाहर आना चाहता है राम रहीम, इस बार इतने दिन की मांगी पैरोल

खबर खास, चंडीगढ़:

साध्वी यौन शोषण और हत्या मामले में हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर पैरोल मांगी है। राम रहीम ने ये भीगुहार लगाई है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट किसी भी तरह की पैरोल या फरलो देने पर लगई रोक के आदेश को भी हटा दें। गुरमीत राम रहीम ने कहा है कि वह इस साल 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो सहित करीब 41 दिनों के लिए जेल से बाहर आ सकता है।

दरअसल, इससे पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में पटीशन लगाई थी कि राम रहीम बार-बार जेल से बाहर क्यों आ रहा है। इस पटीशन पर सुनवाई करते हुए 29 फरवरी को हाईकोर्ट ने कोर्ट की परमिशन के बगैरराम रहीम को पैरोल के आवेदन पर विचार न करने के आदेश जारी थे।

क्या दी राम रहीम ने दलील…
पैरोल की मांग के साथ राम रहीम ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 2022 के तहत इसके पात्र दोषियों को हर साल 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो का अधिकार मिला है। इसके साथ ये भी दलील दी गई है कि इसके नियम किसी दोषी को पैरोल और फरलो देने पर रोक नहीं लगाते हैं और आजीवन कारावास और निश्चित अवधि की सजा वाले तीन या अधिक मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है।

ये भी याद रहे कि इस बार के आम चुनाव में राम रहीम फिलहाल अंदर है और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में होने वाले चुनाव उसकी गैरहाज़री में हो रहे हैं। अब तक राम रहीम 2022 से 6 बार फरलो और 3 बार पैरोल लेकर 192 दिन जेल से बाहर रहा है।