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पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया लोक सभा मतदान के लिए चुनाव प्रोग्राम का ऐलान

खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने लोक सभा मतदान 2024 के मद्देनज़र राज्य के लिए चुनाव प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सिबिन सी ने बताया कि मतदान के लिए गज़ट नोटिफिकेशन 7 मई, 2024 को जारी होगा। उन्होंने बताया कि नामांकन-पत्र भरने की आखिरी तारीख़ 14 मई, 2024 (मंगलवार) है और नामांकन-पत्रों की पड़ताल 15 मई (बुधवार) को होगी।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार 17 मई, 2024 ( शुक्रवार) तक अपने नामांकन-पत्र वापस ले सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब में 1 जून, 2024 (शनिवार) को वोटें पड़ेंगी और पंजाब सहित देश में पड़ी वोटों की गिनती 4 जून, 2024 (मंगलवार) को की जायेगी। मतदान के मुकम्मल होने की अंतिम तारीख़ 6 जून, 2024 (वीरवार) है। उन्होंने बताया कि वोटें पड़ने का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
सिबिन सी ने बताया कि 7 मई, 2024 से 14 मई, 2024 तक सार्वजनिक छुट्टी के इलावा बाकी सभी निर्धारित दिनों के दौरान हलकों के डिप्टी कमिश्नरों-कम- रिटर्निंग अफ़सरों के पास सुबह 11.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक नामांकन-पत्र दाखि़ल किये जा सकते हैं। बताने योग्य है कि नामांकन-पत्र फार्म 2Aमें भरे जाने हैं। ज़िक्रयोग्य है कि खाली फार्म सम्बन्धित रिटर्निंग अफ़सर-कम-डिप्टी कमिश्नर के पास उपलब्ध हैं। टाईप किये नामांकन-पत्र भी स्वीकार किये जाएंगे बशर्ते वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ़्तर की वैबसाईट (https://www.ceopunjab.gov.in) पर दर्शाऐ गए निर्धारित फॉर्मेट में हों।
उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जयंती (10 मई, 2024) वाले दिन नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत छुट्टी नहीं है। इसलिए 10 मई, 2024 को नामांकन-पत्र रिटर्निंग अफ़सर के पास भरे जा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि 11 मई, 2024 को दूसरा शनिवार और 12 मई, 2024 को रविवार होने के कारण नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत छुट्टी होगी। इसलिए इन दोनों दिनों के दौरान नामांकन-पत्र नहीं भरे जा सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के ऐलान की तारीख़ 16 मार्च, 2024 से राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी थी जो चुनाव प्रक्रिया के मुकम्मल होने अर्थात 06. 06. 2024 तक लागू रहेगी।