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पंजाब के शिक्षकों के लिए तबादला नीति में संशोधन, नोटिफिकेशन जारी

अब स्पेशल केस में हर महीने कर पाएंगे आवेदन
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के लिए बनाई गई ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन किया गया है। इसमें गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों, विधवाओं समेत अन्य कई वर्गों में कर्मचारियों को राहत दी गई है। ऐसी स्थिति होने पर शिक्षक तुरंत ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे। सरकारने ट्रांसफर पॉलिसी 2019 के पैरा आठ में संशोधन किया है। जिसके तहत मासिक आधार पर ऐसे मामलों की सुनवाई होगी। जबकि ट्रांसफर के लिए आवेदन आनलाइन करना होगा और शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद आदेश जारी किए जाएंगे।
नए आदेशों के मुताबिक यह स्थानांतरण नीति उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जो कैंसर रोगी (स्वयं, पति या पत्नी या बच्चे)/ डायलिसिस पर (स्वयं, पति या पत्नी या बच्चे) / लीवर / किडनी प्रत्यारोपण / 40% से अधिक विकलांगता /विकलांग बच्चों या बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों वाले व्यक्ति / युद्ध विधवा / शहीद की विधवा / जहां पति या पत्नी की मृत्यु के कारण सेवारत कर्मचारी को तुरंत किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों या ऐसे शिक्षक हों, जो कठिन क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बल कर्मियों के पति या पत्नी हों। इन मामलों में आदेश शिक्षा मंत्री की मंजूरी से ही जारी किए जाएंगे।

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