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PUNJAB : नए साल की तैयारी के चलते पटियाला में धारा 144 लागू

चंडीगढ़: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने नए साल की मध्यरात्रि को जिले के सभी क्लबों, होटलों, ढाबों, दुकानों और सड़कों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 31 दिसंबर 2023 की शाम को दंड संहिता की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया।

इसी के साथ ही 1/01/2024. मछली पकड़ने वाली नौकाओं आदि को बंद करने का समय 01:00 पूर्वाह्न तक कर दिया गया है।