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हाई कोर्ट ने जेलों में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग बैरिक व थानों में अलग लॉकअप को लेकर पंजाब सरकार से जवाब मांगा

चंडीगढ़: पंजाब की जेलों में बंद ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग बैरिक व थानों में अलग लॉकअप मौजूद नहीं होने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट में दाखिल केस में एडवोकेट सनप्रीत सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्श एक्ट पास किया था और 2020 में इससे जुड़े नियम अधिसूचित किए थे। 10 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों व डीजी जेल को पत्र लिखा था और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग सुविधाओं की व्यवस्था करने को कहा था। याची ने कहा कि में जेलों ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग बैरिक होने चाहिए।

याची ने बताया कि उसने पंजाब सरकार से आरटीआई के माध्यम से ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में बताया गया कि पंजाब की किसी भी जेल में उनके लिए कोई अलग बैरिक मौजूद नहीं है। इसके साथ ही किसी भी थाने या चौकी में उनके लिए अलग लॉक अप की व्यवस्था नहीं है। हाईकोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए अब ट्रांसजेंडर कैदियों केलिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।