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छात्र की मौत के मामले में शेरवुड स्कूल के प्रधानाचार्य व दो अन्य को 2-2 साल की सज़ा

नैनीताल/ प्रसिद्ध शेरवुड स्कूल में छात्र की मौत के एक मामले में कोर्ट ने स्कूल के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू के साथ वार्डन व सिस्टर को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रूपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। महानायक अमिताभ बच्चन भी इसी स्कूल से पढ़ें हैं।

सजा तीन वर्ष से कम होने पर कोर्ट द्वारा नियमों को तहत तीनों आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह की न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई घटनाक्रम के मुताबिक 12 जनवरी को 2014 को शेरवुड स्कूल में कक्षा नौ में पढ़ने वाले नेपाल निवासी छात्र शान प्रजापति का स्वास्थ्य खराब हो गया था।

विद्यालय प्रशासन ने पहले विद्यालय स्तर पर ही छात्र का प्राथमिक उपचार किया। तबियत में सुधार न होने पर छात्र को नैनीताल के ही बीडी पांडे जिला चिकित्सालय में उपचार कराया गया। लेकिन यहां भी छात्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जिस के बाद छात्र को हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से छात्र को दो दिन के बाद दिल्ली रेफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में ही छात्र शान ने दम तोड़ दिया। मामले में छात्र की मां नीना श्रेष्ठ ने तल्लीताल थाने में विद्यालय के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू, सिस्टर पायल पाल के साथ ही हाउस मास्टर रवि कुमार पर बेटे को तुरंत इलाज न उपलब्ध कराने में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

बुधवार को नैनीताल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सीजेएम ने तीनों आरोपियों को लापरवाही का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। मामले में एपीए देवेंद्र कुमार मुनगली, हरीश चंद्र पांडे, शंकर सिंह चौहान ने पैरवी की। आरोप सिद्ध करने के लिए 15 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में तय एक महीनें की समयावधि के क्रम में सेशन न्यायालय में अपील की जाएगी। इस बाबत शेरवुड स्कूल के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।